Rajasthan Anti Cheating Bill : प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए बना अहम कानून 10 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ के जुर्माने तक ये कई कड़े प्रावधान शामिल।

Rajasthan Anti Cheating Bill : प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए बना अहम कानून 10 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ के जुर्माने तक ये कई कड़े प्रावधान शामिल। राजस्थान विधानसभा में Rajasthan Anti Cheating Bill पारित हो गया है।Rajasthan में परीक्षाओं में कुछ समय से नकल और पेपर लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सफल तरीके से परीक्षा का आयोजन कराना बहुत बड़ी सफलता हासिल करने जैसा हो गया है। ऐसे में सदन में नकल और पेपर लीक विरोधी बिल ध्वनि मत से पारित हो गया है। मगर सवाल उठ रहा है कि क्या कानून बनने से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या नकल रुक पाएगा?

राजस्थान विधानसभा में नकल विरोधी (Rajasthan Anti Cheating Bill) बिल  पारित हो गया है।  विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 और  राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा  (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित हो गया है। ये दोनों विधेयक पारित होने के बाद परीक्षा में नकल करवाने और पेपर लीक करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध माना जाएगा।

रीट पेपर लीक के बाद नकल विरोधी कानून विधानसभा में 25 मार्च 2022 को पारित हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई 12 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2019 से 2022 तक लगभग 80 परीक्षाएं आयोजित की गई। जिनमे से 2 में पेपर लीक हुआ एवं 1 में धोखाधड़ी का अन्य प्रकरण होने से 3 परीक्षाएं निरस्त की गई।

Rajasthan Anti Cheating Bill 2022

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए बना अहम कानून

राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। पेपर लीक करने वालों की सरकार की मंजूरी के बाद संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए गुरूवार को राजस्थान विधानसभा में नकल विरोधी कानून पारित किया गया। पेपर लीक मामले के बाद सीएम गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य की भर्तियों में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बजट सत्र में पेपर लीक,नकल एवं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कठोर कानून वाला विधेयर लेकर आएगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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10 साल की जेल से लेकर 10 करोड़ के जुर्माने तक ये कई कड़े प्रावधान शामिल

Rajasthan Anti Cheating Bill में कई प्रकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है –

  • नकल करते मिलने पर परीक्षार्थियों को 3 साल तक की कैद।
  • सार्वजनिक परीक्षा से 2 वर्ष के लिए डिबार होगा।
  • नकल गिरोह को 5 से 10 वर्ष की कैद, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना।
  • संपत्ति जब्ती, कुर्की व राजसात का प्रावधान। इन्हे जब्त करने के लिए जाँच अधिकारी को सरकार की अनुमति लेनी होगी।
  • ऐसे अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कम्पाउंडेबल होंगे। अपराधों की ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा।
  • जांच एएसपी या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे।

राजस्थान एंटी चीटिंग बिल की 3 बड़ी कमियां

  1. नकल व पेपर लीक में दोष सिद्ध होने पर सिर्फ दो साल के लिए डिबार का प्रावधान है। जबकि दोषी को आजीवन भर्ती परीक्षाओं से बाहर किया जाना चाहिए था।
  2. संपत्ति कुर्क करने काअधिकार सरकार के पास, जो गलत है। न्यायालय के अधीन रहते हुए संपत्ति कुर्क करने का अधिकार जांच अधिकारी के पास होना चाहिए।
  3. दायरे में नहीं आने से सीबीएसई, नीट, जेईई, यूपीएससी की परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक होने पर इस कानून के तहत करवाई नहीं हो सकती।

रो पड़े कटारिया, बोले – पैसे वालों को बेची सरकारी नौकरियां

बिल की कमियों और समय को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनियां व राजेंद्र राठौड़ ने सरकार को घेरा। कटारिया रो पड़े और कहा की सरकारी नौकरियां पैसे वालों को बेच दी गई है। इस बिल से कुछ भी होने वाला नहीं है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने भी Rajasthan Anti Cheating Bill की आलोचना की। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की बातों के मीडिया में आने को लेकर मंत्रियों व अफसरों पर गोपनीयता भंग करने के आरोप लगाए।

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