RTE Rajasthan Admission 2023-24, rajpsp.nic.in School Lottery Result- Merit List प्रवेश की लॉटरी यहाँ देखें

RTE Rajasthan Admission 2023-24, School Lottery Result- Merit List:- Directorate of Elementary Education Rajasthan has announced RTE Rajasthan Admission 2023-24 Application form from 29th March to 10th April. So Guardians of children who want to admit their children in Govt School through RTE Scheme, They must apply online form before 18 April 2023. Department update Rajasthan School Admission Result 2023 through Lottery. We have given complete details, You can check it below.

आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आवेदन प्रक्रिया बुधवार को शुरू कर दी है। इस बार चार गुना अधिक स्टूडेंट्स को दाखिला मिल सकेगा। क्यूंकि, पहली बार विभाग ने प्री प्राइमरी और पहली कक्षा के लिए भी आवेदन मांगे है। प्री प्राइमरी में तीन कक्षाएं संचालित होती है। इनमे पीपी 3 प्लस, पीपी 4 प्लस, पीपी 5 प्लस शामिल है। निजी स्कूल किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। जांच नहीं करने की स्थिति में आवेदन को स्वतः सत्यापित माना जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल तक चलेगी। आवेदन के बाद 20 अप्रैल को लॉटरी निकाली जायेगी।

RTE Rajasthan Admission 2023-24

The Right to free & Compulsory education came in to existence in 2010 from 1st April in Rajasthan State. According to this rule about 25% of School seats are reserved for the weaker family children. The Children entry level is Class 1st to 8th class. So the Parents who want to provide their children admission through RTE Rajasthan Admission 2023-24, They must fill RTE Rajasthan School Admission Form 2023 From 28th March to 18th April. As per rule, Children have been admitted for free and compulsory education.

RTE Rajasthan Admission 2023-24

Rajasthan School Admission RTE 2023

Parents who have curious to know the complete process of RTE Rajasthan Admission 2023, Then they can check the complete details through this page. Rajasthan Govt process this Scheme from 2010, In which about 25% seats are reserved for Scheduled areas children. So you can analysis RTE Admission, Online Application Process, Eligibility, Age limit, RTE Rajasthan Result, Reporting time & Selection Process etc.

प्राइवेट स्कूलों में अब 12वीं कक्षा तक आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश पाने वाले विधार्थियों की फीस के पुनर्भरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इसके तहत 46 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। फिलहाल शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विधार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बजट में शामिल किया था, जिसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में भी निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया गया था।

RBSE 10th Class Exam Result 2023

Rajasthan 12th Class Result 2023

आरटीई लॉटरी ऐसे देख सकते है बच्चे का नंबर

लॉटरी से वरीयता सूची को अभिभावक विद्यालय वार प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल पर वरीयता सूची पर क्लिक करके देख सकते है। अभिभावक अपने आवेदन की आईडी नंबर व मोबाइल नंबर से लॉगिन करके बालक-बालिका का वरीयता क्रमांक सभी आवेदित विद्यालयों में एक साथ देख सकेंगे।

@rajpsp.nic.in Admission Process 2023 Details

  • Name of the Authority:- Directorate of Elementary Education, Rajasthan
  • Exam Name:- RTE Admission 2023-24
  • Application Form Date:- 28th March to 18th April 2022
  • Category:- Admission
  • Status:- Available
  • Official Site:- http://rajpsp.nic.in/

आरटीई के तहत सत्र 2023 हेतु गैर सरकारी विद्यालयों में RTE के तहत प्रवेश हेतु संशोधित टाइम फ्रेम निम्नानुसार  है-

Sr. No. Activity Time Frame Duty
1. सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना 28 मार्च 2023 तक सम्बंधित अभिभावक
2. अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना 29th March to 18 April 2023 राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
3. ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित करना 20 April 2023 अभिभावकों द्वारा
4. अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना (विद्यालय चयन क्रम को बदलना ) 20th to 9 May 2023 गैर सरकारी विद्यालय
5. अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना 20th April to 14th May 2023 अभिभावकों द्वारा
6. विद्यालय द्वारा Request किये जाने (बालक द्वारा दस्तावेज री-अपलोड नहीं करने पर )/अभिभावक द्वारा संसोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना 26 April to 29 May 2023 गैर सरकारी विद्यालय द्वारा
7. शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरीफाई करना 31 May 2023 गैर सरकारी विद्यालय एवं अभिभावकों द्वारा
8. पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना 2 June 2023 राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

Rajasthan RTE Admission Eligibility Criteria

दुर्बल वर्ग

  1. ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
  • असुविधाग्रस्त समूह
  1. अनुसूचित जाति के बालक
  2. अनुसूचित जन जाति के बालक
  3. अनाथ बालक
  4. एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
  5. युद्ध विधवा के बालक
  6. निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
  7. पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये या उससे कम है ।
  8. ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बी.पी.एल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।

Important Document for RTE Admission

  • दुर्बल वर्ग
  1. अभिभावक की वार्षिक आय  2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
  2. बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  3. बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
  • असुविधाग्रस्त समूह
  1. बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  2. बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
  3. अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
  4. एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
  5. युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  6. विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
  7. पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र अथवा
  8. बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
  9. बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
  10. बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।

RTE Admission Age Criteria

Admission into 1st classes, Age eligibility has been decided by the board, which is given below-

Class Name Admission Age (March 2023)
Pre Primary 3+ 3 Years or More but age must be less than 4 Years
Pre Primary 4+ 3 Years 6 Months or More but age must be less than 5 Years
Pre Primary 5+ 4 Years 6 Months or More but age must be less than 6 Years
First 5 Years or More but age must be less than 7 Years

How to Fill RTE Rajasthan Admission Application Form 2023

Parents who are going to apply Rajasthan RTE School Online Application form, They can check simple instructions by which they must fill it smoothly

  • मोबाइल नंबर सहित बालक की पात्रता सम्बंधित सूचनाएं अपलोड करेंगे।
  • इसके बाद एक एप्लीकेशन आईडी व पॉसवर्ड प्राप्त होगा।
  • इसके आधार पर फिर लॉगिन करके बालक व खुद से सम्बंधित सूचनाएँ प्रविष्ट करेंगे।
  • इस दौरान एक विद्यार्थी प्रवेश के लिए अधिकतम 15 निजी स्कूलों की चॉइस भर सकता है।
  • सभी सूचनाओं को भरने के बाद लॉक करके प्रिंट लेना होगा।

RTE Admission Selection Process 2023

In this Scheme there will be only 10 seats for free education and total 30 seats for General Admission-

RTE Admission Selection Process 2021

RTE Rajasthan Lottery Result 2023

  • ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयता क्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा।
  • यह स्पष्ट किया जाता है की उक्त वरीयता सूचि में विद्यालय में निशुल्क शीट्स पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गए है। अतः यह केवल वरीयता सूचि है, ऐसे प्रवेश के लिए चयन सूचि नहीं माना जावे।
  • इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
  • केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं 
  • यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।

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Frequently Asked Questions

Q. यदि किसी कारणवश निशुल्क प्रवेशित बालक शैक्षिक सत्र के बीच में विद्यालय छोड़ दे तो इसके पुनर्भरण का क्या होगा?

गैर सरकारी विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित केवल उन्ही छात्रों के पुनर्भरण होगा जो सत्र पर्यन्त अध्ययनरत रहा है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ने / टी.सी. लेकर अन्य विद्यालय में चले जाने/ बिना टी.सी. लिए किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/ छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से उस विद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा हो, तो ऐसे छात्र की फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा यह सत्यापन दल सुनिश्चित करेगा। सत्यापन दल यह भी आंकलन करेगा कि विद्यालय में ड्राप आउट बालकों की फीस के पुनर्भरण पेटे कितनी राशि विद्यालय को भुगतान की जा चुकी है। यदि निशुल्क प्रवेशित बालक सत्रारम्भ से ३१ अगस्त के मध्य कभी भी उपरोक्त वर्णित कारणों से ड्राप आउट हुआ है तो विद्यालय को उस बालक के सम्बन्ध में प्रथम क़िस्त का तो पुनर्भरण होगा परन्तु द्वितीय क़िस्त का पुनर्भरण नहीं होगा।

Q. निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु राज्य सरकार से क्या निर्देश है।

Ans- बच्चों की सुरक्षा की दृस्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है। अतः यह आवश्यक है कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने है, उनके सम्बन्ध में प्रत्येक 3 साल मे एक बार P. W.D. अथवा अन्य राजकीय उपक्रम / हाउसिंग बोर्ड/ स्थानीय निकाय के सहायक अभियंता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे।

Q. यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित होता है तथा किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। क्या उस विद्यालय को आरटीई के अंतर्गत 25 प्रतिशत सीट्स पर निशुल्क प्रवेश देने है ?

Ans- ऐसे विद्यालयों को भी 25 प्रतिशत सीट्स पर “दुर्बलवर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बालकों को निशुल्क प्रवेश देने है, लेकिन इन विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण देय नहीं होगा।

Q. यह कैसे स्पष्ट हो कि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तथा वह आरटीई के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश के दायरे से बाहर है ?

Ans- राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29/30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं घोषित की जाती है। अतः इन विभागों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही विद्यालय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में माना जायेगा।

Rajasthan RTE Admission Merit List 2023

The Parents can apply RTE Rajasthan School Admission 2023 Online Registration Form. Any one parent can apply RTE Rajasthan School Admission Online Registration Form before closing date. The RTE Rajasthan School Admission lottery 2023 will be released in May by NIC. Parents can get complete information related to RTE Rajasthan Admission 2023-24 Process. If you have query or suggestion then Comment us.

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